सरकार ने वर्ष 2016 से पहले रिटायर हो चुके सेवाकालीन कर्मचारियों और दिवंगत कर्मियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे सभी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। यह नई व्यवस्था उन सभी पेंशनर्स पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1, 2017 में संशोधन करते हुए इस नई स्कीम को मंजूरी दी है और इसके तहत सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस योजना के अनुसार, जिन पेंशनभोगियों की पेंशन पहले बहुत कम थी, उन्हें अब एक निर्धारित न्यूनतम राशि के रूप में ₹9,000 प्रति माह दी जाएगी। इसके अलावा जिनका पुनरीक्षित वेतन 2016 के अनुसार कम है, उनकी पेंशन 2016 के वेतन का 50 प्रतिशत मानी जाएगी। साथ ही पारिवारिक पेंशन भी पुनरीक्षित वेतन का 30 प्रतिशत होगी।
यह योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 जनवरी 1986 से पहले सेवा शुरू की थी और जो 2016 से पहले ही रिटायर हो चुके हैं या दिवंगत हो चुके हैं। पेंशन की गणना अब 2016 के वेतनमान के आधार पर की जाएगी, जिससे पुराने पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी सेवा पूरी तरह से वैध और नियमित रूप से की गई है।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 1986 से पहले सेवा शुरू की थी और बाद में 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उन्हें पुरानी पेंशन की पुनर्गणना के लिए फिर से कोई आवेदन नहीं करना होगा। उनका लाभ सीधे रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा।